*50 करोड़ रूपये मूल्य की लगभग साढ़े 6 हेक्टेयर भूमि कब्जेदारों से मुक्त कराकर शासकीय घोषित की गई*
इंदौर जिले में शासकीय भूमि में हेराफेरी करने तथा उसका अवैध रूप से क्रय विक्रय करने और अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जिले के भिचौली हप्सी तहसील के ग्राम सनावदिया में लगभग 50 करोड़ रूपये मूल्य की 6.414 हेक्टेयर शासकीय भूमि कब्जेदारों से मुक्त कराकर शासकीय घोषित की गई है।
अपर कलेक्टर श्री पवन जैन ने बताया कि उक्त भूमि 9 खसरों में विभिन्न नामों से दर्ज थी। श्री जैन ने बताया कि ग्राम सनावदिया तहसील भिचौलीहप्सी स्थित शासकीय पट्टे की भूमियों का बिना सक्षम अनुमति के क्रय-विक्रय किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच उपरांत पाया गया कि 1982-83 में भूमि को शासकीय मद में समाहित किया गया। वर्ष 1983-84 में पट्टे जारी किये गये। जिसे 1984 में ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वास्तविक पट्टेदारों द्वारा विक्रय कर दिये गये। समस्त तहसीलदारों से प्राप्त जानकारी में पट्टों का प्रदाय किया जाना नहीं पाया गया। तत्संबंध में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 7 (ख) के उल्लंघन में धारा 182 के तहत कार्यवाही करते हुए वर्तमान कब्जेदारों को शासकीय भूमि से बेदखल किया गया। शासकीय भूमि / पट्टे / चरनोई की भूमि को शासन में वैष्ठित किये जाने के आदेश पारित किये गये। कब्जेदारों से मुक्त कराई गई भूमि का व्यवहारिक मूल्य लगभग 50 करोड़ रूपये है। जिनसे यह जमीन मुक्त कराई गई। उनमें सुरेश पिता फकीरचंद्र अग्रवाल, सयरा बाई पति अमर सिंह गारी, मंजू पिता गोविंद रावत, नासिर खान पिता शब्बीर खान व अन्य तथा दीपक पिता नगीन चंद जैन शामिल है।
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