- 1393 की हुई मौत, अब तक 200 आवेदन
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड से मौत में अनुग्रह राशि में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करने के बाद इंदौर में गुरुवार को 30 मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि जारी कर दी गई है। इसमें पांच केस ऐसे हैं, जिनकी मौत अप्रैल-मई 2020 के दौरान पहली लहर के दौरान हुई थी। प्रशासन के पास 200 से ज्यादा आवेदन और पहुंच गए हैं, इनके भी प्रमाण पत्र देखकर एक-दो दिन में ही राशि जारी होने की प्रक्रिया की जा रही है।
एडीएम पवन जैन ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार परिजन जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया करके राशि खाते में जारी की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंदौर में कोरोना से अब तक 1393 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई। इस हिसाब से मुआवजा राशि 6 करोड़ 96 हजार रुपए बनेगी। वहीं प्रदेश में 10 हजार 500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस हिसाब से मुआवजा राशि 52 करोड़ से ज्यादा बनेगी।
कोविड रिपोर्ट, मृत्यु रिपोर्ट लेकर परिजन कलेक्टोरेट में कर सकते हैं आवेदन
- कोविड से मौत उसे माना जाएगा जो कोरोना संक्रमित दिनांक से 30 दिन के भीतर मृत हुआ हो, आवेदन के साथ कोविड रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र देना होगा।
- पॉजिटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर या रेपिड एंटीजन मान्य होगी, या फिर चिकित्सा जांच में कम से कम दो डॉक्टर के हस्ताक्षर से तय हो कि कोविड था।
- मृत्यु अस्पताल हो या बाहर, जांच रिपोर्ट के 30 दिन के भीतर होना चाहिए।
- कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत यदि जहर, आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या से होती है तो अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी।
- ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिन्हें शासन की योजना का लाभ मिला हो वह भी पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे व्यक्ति, जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लागू योजना का लाभ मिला हो वह भी पात्र नहीं होंगे।
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