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मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी

 


मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी कर 5 हजार का जमानती वारंट जारी किया गया है। जिसमें 15 जनवरी को आयोग के समक्ष पेश होने की बात भी कही गई है। तीन मामलों में इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया को 15 जनवरी 2022 को आयोग ने पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों ना उनके विरूद्ध पांच हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जाए। इस मामले में कपूरिया को पांच हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर के माध्यम से ही कराई जाएगी।

ये है मामले

-प्रकरण नंबर 130/इंदौऱ/2021 में विजयनगर, निवासी आवेदक मानसिंह पिता बाबूसिंह रघुवंशी ने उनके बेटे एवं बहू द्वारा अकारण विवाद करने, गाली-गलौज व मारपीट करने, उनके मकान पर कब्जा कर लेने का प्रयास करने तथा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने की शिकायत कर आयोग से उन्हें व उनकी पत्नी को सुरक्षा दिलाने का अनुरोध किया था।

-प्रकरण नंबर 437/इंदौऱ/2021 में गोमा की फेल, मालवा मिल, इंदौर निवासी आवेदक हिमांशु पिता रितेश खंडेलवाल ने महिला द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताड़ना और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देकर पैसा ऐंठने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना दिये जाने की शिकायत कर आयोग से संबंधित महिला के खिलाफ कडी कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

- प्रकरण नंबर में 2369/इंदौर/2021 में सीतलामाता बाजार, इंदौर निवासी आवेदिका वैशाली पत्नी आशीष टोंग्या ने मंगलम् इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के स्वामी पंकज जैन द्वारा उनसे प्लॉट बुकिंग की राशि ले लेने के बाद भी उन्हें भूखण्ड ना देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत कर आयोग से उन्हें न्याय दिलाने का अनुरोध किया था।

इन तीनों ही प्रकरणों मे आयोग ने डीआईजी इंदौर को प्रतिवेदन देने को कहा था। प्रतिवेदन न मिलने पर आयोग ने इन्हें कई स्मरण पत्र भी भेजे, परंतु ना तो प्रतिवेदन मिला और ना ही डीआईजी , इंदौर ने कोई जवाब प्रस्तुत किया। जिसे लेकर आयोग ने पूरे प्रकरणो में एक्शन लिया है।

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