मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। शादी में मेहमानों की संख्या की लिमिट खत्म कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस भी 100% क्षमता से खुल सकेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए। यह आज से ही लागू होंगे।
प्रदेश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मेले भी हो सकेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चल समारोह भी निकाले जा सकेंगे, हालांकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। वहीं, रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है।
CM शिवराज सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग समेत सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आवश्यक सावधानियों की शर्त के साथ प्रतिबंध हटाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू 17 नवंबर से ही समाप्त किया जा रहा है।
शादी की खुशियां होंगी दोगुनी
पिछले साल कोरोना की वजह से लंबे समय तक मेहमानों की संख्या सीमित रही। शुरुआत में संख्या 50 थी। बाद में यह 100 कर दी गई। 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी थी।
भोपाल टेंट-लाइट, कैटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रिंकू भटेजा ने बताया कि देवउठनी एकादशी से शादियां शुरू हो गई हैं। 13 दिसंबर के बीच लगातार 16 मुहूर्त हैं। करीब 3 हजार जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। सरकार ने सभी रोक हटा दी है। यह अच्छा निर्णय है। इससे शादी की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।
सरकार ने ये छूट दी, नियमों का पालन भी जरूरी रहेगा
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
- चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
- रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू अब नहीं लगेगा।
- सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।
- मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों।
- हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है।
- सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो।
- मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।
स्विमिंग पूल खोलने का निर्णय भी लिया
सरकार ने स्विमिंग पूल खोलने का निर्णय भी लिया है। अब तक स्विमिंग पूल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए खोले जा रहे थे। अब सभी लोग यहां जा सकेंगे। इसके अलावा जिम और सिनेमाघर भी 100% क्षमता से खुलेंगे। इन्हें अब तक 50% क्षमता से खोलने की छूट दी गई थी।
UP, राजस्थान और उत्तराखंड पहले ही हटा चुके प्रतिबंध
MP सरकार ने प्रदेश में लगे सभी कोरोना प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें शादी में मेहमानों की संख्या में छूट से लेकर स्कूल-कॉलेज, जिम, सिनेमाघर, क्लब, रेस्टोरेंट, योगा सेंटर आदि 100% क्षमता से खोलने और नाइट कर्फ्यू हटाने पर भी फैसला लिया गया है, लेकिन मध्यप्रदेश से पहले UP, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश जैसे बड़े स्टेट पहले ही प्रतिबंध हटा चुके हैं। वहां नाइट कर्फ्यू भी लागू नहीं किया। ऐसे में व्यापारी लंबे समय से सभी प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे।
ये राज्य पहले हटा चुके प्रतिबंध
- राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन को लेकर उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में कोई प्रतिबंध नहीं था।
- मेले के आयोजन पर आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में छूट दी गई थी।
- उत्तरप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चल समारोह निकाले जाने की अनुमति काफी समय पहले ही दी जा चुकी है।
- मध्यप्रदेश में सिनेमाघर 50% उपस्थिति से खोलने की अनुमति थी, लेकिन गुजरात, दिल्ली, केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में पहले ही 100% क्षमता से ये खोले जा रहे हैं।
- शादी में मेहमानों की संख्या को लेकर राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना में संख्या सीमित नहीं थी। मप्र में इनकी संख्या 300 तय की गई थी।
- अंतिम संस्कार में मप्र में पहले 200 व्यक्ति के शामिल होने के आदेश थे, जबकि राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना में पहले ही छूट दे दी गई थी।
- मप्र को छोड़ कहीं भी नाइट कर्फ्यू लागू नहीं था। सिर्फ गुजरात के 5 नगर निगम की सीमा में रात 1 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था।
कांग्रेस ने पूछे सवाल
इधर, सभी प्रतिबंध हटने को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। पूर्व CM कमलनाथ ने ट्वीट किया है। जिसमें बिना तैयार के प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। उन्होंने शिवराज सरकार से सवाल भी पूछे हैं।
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