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सूदखोरी पर अटैक:जिले में 11 सूदखोरों पर केस दर्ज, पुलिस ने कहा- कोई ब्याज वसूले तो करें शिकायत

सूदखाेराें या अवैध साहूकाराें की अब खैर नहीं है। देवास पुलिस ने इन लाेगाें के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब तक 11 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डाॅ शिवदयाल सिंह खुद इस तरह के मामलाें की सुनवाई कर रहे हैं। उन्हाेंने कहा है कि पीड़ित हमारे पास शिकायत लेकर आएं, हम दाेषियाें के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने 27 नवंबर काे सूदखाेराें और अवैध साहूकारी करने वालाें के खिलाफ प्रदेशभर में सघन अभियान चलाने का आदेश जारी किया था। सीएम के इस आदेश के बाद 30 नवंबर से जिले में सूदखाराें के खिलाफ पुलिस ने महाअभियान शुरू किया, जिसमें अब तक शहर के 9 और कांटाफाेड़ के दाे सूदखाेराें के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं।

ऐसे चलता है सूदखाेरी का गाेरखधंधा
हाेता यह है कि जिन लाेगाें काे रुपए की जरूरत हाेती है, उन्हें सूदखाेर या अवैध साहूकार अपना शिकार बनाते हैं। तत्काल रुपए देने के बदले में भारी भरकम ब्याज वसूला जाता है। दिए गए रुपए के बदले में जरूरतमंद की जमीन, मकान की रजिस्ट्री, वाहन, सोने-चांदी के जेवर अपने पास रख लेते हैं। रुपए का भुगतान भी ब्याज की राशि काटकर किया जाता है। इसके बाद तय में समय में रुपए नहीं लौटाने पर पेनल्टी भी लगाई जाती है। पेनल्टी से ब्याज 10 से 25 फीसदी तक वसूला जाता है।
शहर में सिर्फ 45 के पास है लाइसेंस
इधर नगर निगम भी इस मामले में कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, क्याेंकि साहूकारी करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है और शहर में 45 साहूकार ऐसे हैं, जिनके पास साहूकारी का लाइसेंस है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चाैहान ने कहा है कि अवैध साहूकारों पर कार्रवाई करेंगे।

25 नवंबर काे भाेपाल में हुई थी घटना : बता दें कि 25 नवंबर की रात काे भाेपाल में सूदखोरों के चंगुल में फंसे एक परिवार के पांच सदस्यों ने जहर पी लिया था। इस घटना के बाद सीएम ने 27 नवंबर काे अादेश जारी किया था, जिसमें उन्हाेंने कहा था कि सूदखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाएगा।

  • {हर्षदीप सिंह गंभीर उर्फ साेनू निवासी विवेकानंद काॅलाेनी देवास
  • {अजय सिंह निवासी इमली चाैक बावड़िया देवास
  • {भूपेंद्रपाल निवासी मेन राेड बावड़िया देवास
  • {कमल बैरागी निवासी जवाहर नगर देवास
  • {हेमेंद्र सिंह निवासी देवास
  • {राजेंद्र दरबार, दीप दरबार निवासी कवि कालीदास मार्ग देवास
  • {दिनेश पिता बद्रीलाल बैरागी अावास नगर देवास
  • {राजेश उर्फ राजू पिता गणपत कसरावदिया न्यू देवास
  • {अशाेक खरे पिता श्यामलाल खरे जाति धाेबी कांटाफाेड़
  • {ईसराइल खां पिता गम्मू शेख मुसलमान वार्ड 10 कांटाफाेड़
  • {संताेष पिता गेंदालाल जायसवाल निवासी बद्रीलाल नगर जवाहर नगर देवास

वसूली के लिए प्रताड़ना पर जेल
कानूनी जानकाराें के मुताबिक बिना लाइसेंस ब्याज से रुपए देना और वसूली के लिए किसी को प्रताडि़त करना गंभीर अपराध है। मामले में दोषियों को मप्र ऋण संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत ऋण वसूली के लिए उत्पीडऩ पर तीन माह की सजा या पांच सौ रुपए जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
ये हैं साहूकारी के नियम

  • { आवेदक को निगम में आवेदन पत्र, पंद्रह सौ रुपए फीस, पेन कार्ड, एड्रेस प्रूफ फोटो के साथ शपथ पत्र देना होता है, इसके बाद निगम जांच कर लाइसेंस देता है।
  • { अगर कर्जदार रकम वापस नहीं करे तो साहूकार दादागिरी नहीं कर सकता। उसे सिविल कोर्ट में वसूली के लिए वाद दायर करना होता है।
  • { बिना रजिस्ट्रेशन पेढ़ी संचालन कर रोजनदारी से राशि जमा करना और कर्ज देना अपराध है।
  • { दोषियों पर मनी लांड्री एक्ट में कार्रवाई हो सकती है।

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