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पुत्र तथा पुत्रवधु से पीड़ित बुजुर्ग माता-पिता को उनकी संपत्ति का कब्जा दिलाने के आदेश जारी

*जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल*


इंदौर जिले में जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में बुजुर्ग दंपत्तियों को उनके अधिकार दिलाने तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिये संवेदनशील पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में विजय नगर क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी कर पुत्र तथा पुत्रवधु से पीड़ित माता-पिता को उनकी संपत्ति का कब्जा दिलाने की पहल की गई है।

            बताया गया कि सेटलाइट जक्शन कॉलोनी केलोदहाला में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति श्री कमलेश द्विवेदी तथा उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम ने आवेदन देकर बताया था कि उनके पुत्र मंगलेश और पुत्रवधु रेणु ने कब्जा कर लिया है और उनके साथ गाली-गलोज तथा मारपीट की जाती है। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी विजय नगर द्वारा माता-पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज कर विवाद के संबंध में विस्तार से विवेचना की गई। विवेचना पश्चात एक आदेश जारी कर बुजुर्ग दंपत्ति के पुत्र तथा पुत्रवधु को आदेशित किया गया कि वे आवेदक के मकान से अपना कब्जा हटा लेवें। कब्जा हटाने के लिये उसे सात दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर आवेदक के मकान से बेदखल करने की कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। यह कार्रवाई करने के लिये लसुड़िया थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।

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