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इंदौर में गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू समेत तमाम पाबंदियां फिर से लागू कर दी गईं। जानिए, यह आप को किस तरह प्रभावित करेंगी

 


इंदौर में गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू समेत तमाम पाबंदियां फिर से लागू कर दी गईं। जानिए, यह आप को किस तरह प्रभावित करेंगी- नाइट कर्फ्यू के कारण 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न का धूमधड़ाका नहीं हो पाएगा। वे लोग भी टेंशन में हैं, जिनके यहां 15 जनवरी के बाद शादियां हैं।

कारोबारी या दुकानदार हैं या वहां काम करते हैं तो

रात 11 बजे से कर्फ्यू लागू होगा, इसलिए रात 10.30 बजे ही हर हाल में दुकान बंद करना होगी ताकि शेष बचे 30 मिनट में व्यापारी और स्टाफ घर चले जाएं। व्यापारी व कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। यदि किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो संबंधित व्यापारी, एसोसिएशन और मालिक जिम्मेदार होंगे। मास्क ठीक ढंग से न पहनने अथवा मास्क नहीं पहने जाने पर रू . 200 का अर्थदण्ड होगा

स्कूल/कॉलेज, कोचिंग से जुड़े हैं तो

  • कोचिंग क्लास, स्विमिंग पूल, क्लब या स्टेडियम में आने वाले स्टूडेंट्स यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगाने पर ही एंट्री मिलेगी। 18 वर्ष से कम उम्र वालों पर कोई बंधन नहीं रहेगा। कोचिंग क्लास में संचालक को स्टूडेंट्स के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूर रहेगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी।
  • अस्पताल संचालकों यह भी निर्देशित किया गया है कि कोविड पॉजिटिव गर्भवती व 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आवश्यक कोविड उपचार व वेंटिलेटर, बाईपेप आदि का प्रशिक्षण चाचा नेहरू अस्पताल में दिया जा चुका है। सभी अस्पतालों में इस श्रेणी के गर्भवती महिला / शिशु मरीजों के लिए आवश्यक बिस्तर व मेडिकल इक्युपमेंट भी निर्धारित किए गए हैं।
  • नगर निगम, समस्त सी.एम.ओ. नगर परिषद , समस्त सीईओ जनपद, सीईओ केंटोनमेंट बोर्ड को यह निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थों के माध्यम से मास्क पहनने की अनिवार्यता को सार्वजनिक क्षेत्रों में सख्ती से लागू करें।
  • मास्क ठीक ढंग से न पहनने अथवा मास्क नहीं पहने जाने पर 200 जुर्माना लगाएं।

इंडस्ट्रीज और उनसे जुड़े लोग हैं तो

नाइट कर्फ्यू में भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी। उद्योगपति, उसके अधिकारी-कर्मचारियों और मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। पहचान पत्र रखना जरूरी होगा, ताकि परेशानी न हो। कच्चा या तैयार माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्राइवर ले जा सकेंगे।

अस्पताल, मेडिकल, इंश्योरेंस से जुड़े हैं तो

सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं या वहां नौकरी करते हैं तो कोई रोक टोक नहीं। संचालक, डॉक्टर, नर्स-स्टाफ, फॉर्मासिस्ट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा मांगे जाने पर अपना आईडी दिखाना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी या अन्य स्वास्थ्य-इमरजेंसी सेवाओं के लिए आवागमन करने पर छूट मिलेगी।

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स या थियेटर चलाते हैं तो

चूंकि, नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से शुरू हो जाएगा इसलिए संचालकों को रात 10 से 10.30 बजे के बीच शो बंद करना पड़ेगा। रात वाले शो कैंसल भी करना पड़ सकते हैं। केवल उन्हीं दर्शकों को एंट्री दे सकेंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवाएं हों। इसके लिए हर दर्शक का सर्टिफिकेट देखना होगा। 18 से कम उम्र को छूट रहेगी। थिएटर में प्रत्येक कर्मचारी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जाना जरूरी रहेगा।

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हैं तो

कोरोना में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं जैसे- फायर, पानी, सफाई से जुड़े कर्मचारी भी बिना रोक-टोक बाहर निकल सकेंगे। उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। जिन्हें दोनों डोज नहीं लगे हैं, उनकी पहचान की जाएगी और डोज लगाया जाएगा। यह जिम्मेदार विभाग प्रमुख की होगी।

रात में ट्रेन, फ्लाइट या बस के लिए जा रहे हैं या लौटे हैं तो

यदि आप नाइट कर्फ्यू के दौरान एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से लौट रहे या जा रहे हैं तो आपको अपने पास टिकट रखना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट रखना होगा। टिकट या वैक्सीन सर्टिफिकेशन मोबाइल में दिखा सकते हैं।

ऑटो या टैक्सी से सफर कर रहे हैं तो

यात्रियों या मरीजों को ले जा रहे हैं तो ऑटो या टैक्सी ड्राइवरों की जिम्मेदारी होगी कि इसका प्रमाण रखे। पुलिस रोकती है तो यह दिखाना होगा। बिना वजह खाली घूमने पर ऑटो या टैक्सी ड्राइवर पर कार्रवाई कर गाड़ी जब्त भी हो सकती है। इसे लेकर जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है।


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