इंदौर:कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा इंदौर जिले में अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जाकर वाहनों को जप्त किया गया है। एडीएम श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि गत दिवस खनिज विभाग द्वारा खनिज परिवहनों की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच के दौरान वाहन में खनिज नर्मदा रेत भरकर जा रहे तीन वाहनों को जप्त किया गया तथा इनके चालक, वाहन मालिक तथा खदान मालिक के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है। जाँच के दौरान वाहन चालक श्री राहुल पिता इन्द्रसिंह कछावा निवासी करोलिया जिला उज्जैन द्वारा अंकित मात्रा से अधिक मात्रा में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाया गया। जिस पर वाहन चालक श्री राहुल कछावा एवं वाहन मालिक मेसर्स मसाचल मार्बल्स एण्ड सप्लायर्स प्रोपराइटर सुमित गाधिया निवासी छोटा बांगड़दा एवं खदान मालिक कोटा कृष्णा प्रवीण नीलकंठ आर डी सोथीया तहसील नसरूल्लागंज के विरूद्ध राजेन्द्र नगर थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज करायी गई है तथा वाहन को जप्त किया गया है।
इसी तरह वाहन चालक रामकुमार रामनाथ यादव मूल निवासी थानागांव उत्तरप्रदेश, वाहन मालिक गौरव चौकसे गायत्री मोटर्स प्राइम सिटी विजय नगर, खदान मालिक परम एजेंसी धुंध्याखेड़ी जिला देवास तथा वाहन चालक जितेन्द्र परसराम बंजारा निवासी किलोदाबी जिला देवास, वाहन मालिक बापना महानंदा निवासी राजेन्द्र नगर इंदौर एवं खदान मालिक परम एजेंसी धुंध्याखेडी जिला देवास के विरूद्ध भी अवैध रूप से रेत परिवहन करने पर एफआईआर दर्ज करायी गई है तथा वाहन जप्त कर लिये गये हैं। प्रत्येक वाहन में भरे खनिज की मात्रा 30-30 घनमीटर पायी गई जिसकी रायल्टी राशि प्रति वाहन पर 6750 रूपये है, जिस पर प्रस्तावित प्रशमन राशि प्रति वाहन एक लाख एवं प्रस्तावित शास्ति राशि दो लाख होती है।
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