इंदौर:नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अब पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते है। कोई भी बैंक की शाखा पेंशनर को उसी बैंक की अन्य शाखा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वापिस नही भेजेगी। प्रमाण पत्र अस्वीकार नहीं करेंगी। यदि पेंशनर के जीवित्ता प्रमाण पत्र लेने से किसी बैंक शाखा द्वारा मनाही, कोताही बरती जाती है और ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित बैंक शाखा पर तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। निर्देशों की अवहेलना करने पर पेंशनर अपनी जानकारी जिला पेंशनर अधिकारी को अवगत करा सकते है।
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