इंदौर:अनुविभागीय अधिकारी सांवेर श्री रविश श्रीवास्तव द्वारा बताया गया है कि सांवेर तहसीलदार पटवारी श्री सुबोध सुमेले पिता श्री संतोष सुमेले को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सुबोध सुमेले का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार सांवेर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त पटवारी को लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेने हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।
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