9 से 12वीं तक प्रवेश में जरूरी था ट्रांसफर सर्टिफिकेट।
टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बिना स्कूलाें में प्रवेश नहीं दिया जाने वाला पुराना नियम निरस्त कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत टीसी की अनिवार्यता का आदेश निरस्त कर दिया गया। कक्षा पहली से 8वीं तक प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान ही लागू होंगे।
हालांकि नए आदेश में कहा गया कि अभिभावकाें काे पूर्व के स्कूल का टीसी सत्र समाप्त हाेने से पहले ही जमा करवाना हाेगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
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