इंदौर:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गरीब बेसहारा एवं विकलांगों को भी लाभांवित करने के शासन द्वारा निर्देश दिये हैं। शासन ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में 31 जनवरी 2022 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पात्रता पर्ची बनाने के लिये हितग्राही का आधार नंबर तथा 28 श्रेणियों के अंतर्गत पात्रता श्रेणी का प्रमाणीकरण आवश्यक है परंतु विशेष प्रकरणों में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित निकाय या राजस्व के एसडीओ से प्रमाणीकरण करवाकर उनको अन्य वंचित श्रेणी में आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 27 प्राथमिकता श्रेणी एवं एक श्रेणी अन्त्योदय परिवार की मिलाकर कुल 28 श्रेणियों में पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने का प्रावधान है। इसके अलावा अब गरीब बेसहारा एवं विकलांग व्यक्ति जो धार्मिक स्थलों के बाहर भीख मांगते हैं ऐसे लोगों का अभियान चलाकर सर्वे कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी कर निकटतम उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
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