इंदौर:मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से राज्य शासन द्वारा 31 जनवरी तक लागू समाधान बिजली योजना का लाभ लेने की अपील की है। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि अगस्त 2020 तक के एक किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की बिल राशि आस्थगित की गई थी। उक्त आस्थगित राशि के लिए समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना में अधिभार पर पूर्ण छूट और शेष मूल राशि एक मुश्त जमा करने पर 40 फीसदी और 6 किस्तों में जमा करने पर 25 फीसदी छूट देय है। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने समाधान योजना के पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से ऊर्जस पोर्टल या बिजली कंपनी के जोन, वितरण केंद्र पर जाकर पंजीयन कराने की अपील की है। तय अवधि के बाद योजना की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
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