इंदौर:शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित परिवार के सदस्यों का प्रतिमाह बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जाता है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार राशन प्रदाय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हितग्राहियों के डाटाबेस में परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही/वैध मोबाईल नंबर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं के माध्यम से दर्ज कराने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए है। डाटा बेस में दर्ज उक्त सही/वैध मोबाईल नंबर पर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं द्वारा हितग्राही को प्रदाय की गई राशन सामग्री की जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से प्रदाय की जाएगी।
हितग्राही उक्त एस.एम.एस. में अंकित राशन सामग्री की मात्रा एवं विक्रेता द्वारा दी गई राशन मात्रा का मिलान कर अपनी वास्तविक हकदारी अनुसार सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
इंदौर जिले के समस्त पात्रताधारी परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के समस्त सदस्यों का ई-केवायसी निकटतम उचित मूल्य दुकान विक्रेता से करायें तथा परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज करायें।
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