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अनियमितताएं पायी जाने पर दो शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

इंदौर जिले की दो शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में जॉच के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर खाद्य विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए संबंधित उचित मूल्य दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा विक्रेताओं एवं सहायक के विरूद्ध  एफआईआर की कार्यवाही की गई है एवं विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।  

      अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार के निर्देशन में निरंतनपुर खालसा चौक लसुड़िया स्थित दत्त प्राथमिक सहकारी उप भंडारकोड कमांक 809028 एवं दत्त प्राथमिक सहकारी उप भंडार (ब्रांच) कोड कमांक 809029 की जांच खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई। जांच में विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें पाई जाने से मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों का प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन होना पाया गया। नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने के कारण दत्त प्राथमिक सहकारी उप भंडारकोड क्रमांक 809028 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर शुभलक्ष्मी महिला प्राथमिक उप. सह.भंडारकोड कं. 809309 एवं दत्त प्राथमिक सह. उप. भंडार (ब्रांच)कोड कमांक 809029 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर साकार महिला प्राथमिक उप.सह.भंडारकोड कं. 809308 में उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये संलग्न किया गया है।

      अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि गंभीर अनियमितताओं के कारण दत्त प्रा. सह. उप. भंडारकोड क्रमांक 809028 के विक्रेता जोगेन्द्र नामदेव एवं दत्त प्रा. सह. उप. भंडार (ब्रांच)कोड कमांक 809029 के विक्रेता विनोद एवं सहायक सुमित दवे के विरूद्ध पुलिस अभियोजन की कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना लसुडिया मोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं एवं सहायक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

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