आरोपियों की अवैध सम्पत्तियों को किया गया धाराशायी
इंदौर जिले के थाना किशनगंज क्षेत्र में हुई घटना में 9 आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रकरण में आरोपीगणों की अवैध संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर आरोपी के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना व फरार आरोपियों की तलाश पतारसी, धरपकड़ी के लिये विशेष पुलिस टीमों का गठन कर विवेचना की जा रही है।
थाना किशनगंज में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 252/2022 के तहत भारतीय दण्ड विधान की धारा 302, 307, 323, 294,147, 148, 149 के तहत 9 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जिन आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दायर किया गया है, उनमें लोकेश उर्फ राजा पिता राजू वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, अंकेश उर्फ गोलू पिता राजकमल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, दर्शन उर्फ चोटी पिता प्रकाश कटारिया निवासी पीठ रोड महू, निलेश उर्फ अट्ट पिता राजू वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, मन्नू पिता कन्हैयालाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, अंकित पिता कन्हैयालाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, रोहित पिता बनवारीलाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, राजेश पिता प्रेमकांत मेव निवासी मूसाखेडी इन्दौर, भूरा पिता सुन्दरलाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू एवं अन्य शामिल हैं।
घटना विक्टोरिया मिलन कालोनी के सामने ग्राम पिगडम्बर की है। घटना 23 मार्च के रात्रि में घटित हुई। घटना के बारे में बताया गया कि विक्टोरिया मिलन कालोनी में आरोपी राजेश मेव के प्लाट पर आरोपी लोकेश उर्फ राजा पिता राजू वर्मा निवासी गुजरखेड़ा का बोरिंग करवा रहा था। बोरिंग धूल उड़ने की बात को लेकर आरोपी लोकेश उर्फ राजा पिता राजू वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, अंकेश उर्फ गोलू पिता राजकमल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, दर्शन उर्फ चोटी पिता प्रकाश कटारिया निवासी पीठ रोड महू, निलेश उर्फ अट्टू पिता राजू वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, मन्नू पिता कन्हैयालाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, अंकित पिता कन्हैयालाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, रोहित पिता बनवारीलाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू, राजेश पिता प्रेमकांत मेव निवासी मूसाखेडी इन्दौर, भूरा पिता सुन्दरलाल वर्मा निवासी गुजरखेड़ा महू एवं अन्य साथी के द्वारा एकमत एवं हथियारों से लैस होकर जान से मारने की नियत से शिवेन्द्र विरेन्द्र, धर्मेन्द्र, कुलदीप के साथ अश्लील गालियां देकर मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाई। आरोपी लोकेश उर्फ राजा ने सुजीत के सीने में दाहिने तरफ चाकू मारकर हत्या कर दी। जिससे थाना किशनगंज पर मर्ग क्रमांक 26/22 धारा 174 जाफो का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
जांच के दौरान आरोपियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 302,307,323,294,147,148,149 भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद्ध किये जाने के बाद आरोपी लोकेश पिता राजु वर्मा निवासी गुजरखेड़ा, रोहित पिता बनवारीलाल निवासी गुजरखेड़ा तथा राजेश पिता प्रेमकांत मेव निवासी मूसाखेड़ी इन्दौर को राउंड अप किया गया है।
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