इंदौर के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में 3 साल में फैसला आने के बाद भय्यू महाराज की पत्नी आयुषी गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंची। आयुषी ने आरोपी पलक, शरद और विनायक की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। याचिका पर संबंधितों को नोटिस जारी किए गए हैं। केस में अब 23 मार्च को हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगी।
आयुषी ने याचिका के माध्यम से कहा है कि जिन धारा में सजा सुनाई गई है, उसमें 10 साल तक की सजा दी जा सकती थी। ऐसे में छह साल की सजा कम है, लिहाजा उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने संबंधित मुजरिमों व तेजाजी नगर पुलिस को नोटिस जारी किए हैं।
भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को खुद अपने सिर में गोली मारकर खुदखुशी कर ली थी। इसके बाद 28 जनवरी 2022 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में गुरुवार यानी 10 मार्च 2022 को भय्यू महाराज की पत्नी आयुषी ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपियों की सजा बढ़ाने की मांग की है।
28 जनवरी को मामले में जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया था । वहीं तीनों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई है। पहले ही ये तीनों 1105 दिन जेल में रह चुके हैं। यानी आधी सजा पहले ही काट चुके हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ 3 साल और जेल में रहना होगा।
आरोपियों ने जमानत के लिए दायर की याचिका
जेल में बंद तीनों मुजरिमों ने भी हाईकोर्ट में अर्जियां दाखिल कर अपील की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर छोड़े जाने की मांग की है। इस पर अभी सरकार का जवाब नहीं आया है। अब अगली तारीख पर सरकार को भी इस संबंध में जवाब देने को कहा गया है।
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