इंदौर:अक्षय तृतीया 3 मई को व्यापक स्तर पर विवाह समारोह आयोजित होंगे। इन विवाह समारोह में बाल विवाह की रोकथाम के लिये व्यापक प्रबंध किये गये है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बाल विवाह नहीं करें। बाल विवाह करते एवं कराते पाए जाने पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। 18 वर्ष से पहले लड़की एवं 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी नही करनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो यह बाल विवाह की श्रेणी मे आता है।
बाल विवाह होने की सूचना रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोग दे सकते है। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए महिला हेल्पलाईन नंबर 181, चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 एवं पुलिस हेल्पलाईन नंबर 100 डायल पर अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के दूरभाष अथवा वाट्सअप पर सूचना दी जा सकती है।
वैवाहिक आयोजन कराने वाले मैरिज हॉल, टेंट व्यवसायी, बैंड बाजा, केटर्स, पुरोहित, मौलवी इत्यादि से कहा गया है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं बाल विवाह तो नही हो रहा है। बाल विवाह में किसी भी तरह से सहयोग करने वाले व्यक्ति भी दण्ड के भागी होंगे।
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