इंदौर 26 अप्रैल, 2022
मध्यप्रदेश अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में हितग्राहियो को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों मे सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त हो सकेगी। योजना के तहत हितग्राहियो को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के प्रावधान अनुसार प्रदाय किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करनें पर मण्डल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितलाभ की पात्रता नही होगी। उक्त प्रावधान 15 अप्रैल से लागू हो गया है।
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