इंदौर:शासन निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों के eKYC एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से उनके डाटाबेस में कराई जा रही है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार द्वारा बताया गया है कि इंदौर जिले के सभी पात्र परिवारों से अपील है कि 31 मई 2022 के पूर्व कम से कम एक सदस्य के सही मोबाइल नंबर की प्रविष्टि एवं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की eKYC (अंगूठे की छाप से आधार सत्यापन) अपने निकट की उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से करा लें, ताकि सुलभता से योजना का लाभ मिल सके।
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