इंदौर 06 जून 2022
इंदौर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 की घोषणा के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों बढ़ गई है। इंदौर जिले में लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से मैगजीन भण्डारणों पर उक्तावधि में बिना अनुमति विक्रय एवं उपयोग करने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं, जो कि 18 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशानुसार समस्त मैगजीन भण्डारणों के अधिभोगी को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 की आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी प्रकार से अपने भण्डारणों से विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 क्षेत्र हेतु उपयोग में लिये जाने के लिये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इन्दौर की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही विस्फोटकों का विक्रय करें। उक्तानुसार पालन न होने की दशा में संबंधित मैगजीन भण्डारण के लायसेंसधारी का लायसेंस निलंबित / निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
समस्त अधिभोगी को निर्देशित किया गया है कि जिस किसी क्रेता को उपरोक्त विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का विक्रय किया जाये, उसके पूर्व क्रेता, व्यक्ति, दुकान, संस्थान के बारे में सम्पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (आधार कार्ड, पहचान पत्र, संस्था का लायसेंस आदि) अपने रिकार्ड में रखना सुनिश्चित करेंगे।
लायसेंसधारी उपयोगकर्ता प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का हिसाब पत्रक संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे तथा उपयोग से शेष विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) को निर्धारित किए गए भण्डारगृहों में सुरक्षित रखेंगे। क्षेत्र के शस्त्र लायसेंस पुलिस द्वारा जमा करवाये जा रहे है। इस आदेश के तारतम्य में समस्त लायसेंसी शस्त्र विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपनी-अपनी दुकानों / संस्थानों से सम्पूर्ण क्षेत्र के किसी भी शस्त्र लायसेंसी को शस्त्र एवं उसके उपयोग में लाए जाने वाले कारतूस / बारूद का विक्रय बिना अनुमति के नहीं करेंगे। उक्तानुसार पालन ना होने की दशा में संबंधित शस्त्र लायसेंसधारी के लायसेंस निलंबित / निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
उक्त आदेश न्यायाधीशगणों, आर्मी सेवा में लगे अधिकारी/कर्मचारी / एस.ए.एफ. अधिकारी / कर्मचारी, बैंक में कार्यरत आर्म्स गार्ड, पुलिस, होमगार्ड, शासकीय सेवकों के लायसेंस, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी / अधिकारियों के लायसेंस, प्राइवेट बैंको में नियुक्त सिक्युरिटी एजेन्सी के गार्डो के लायसेंस जो सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हैं, को शस्त्र नगद राशि प्रतिदिन लाने, ले जाने संबंधी दायित्व रहते है, को शस्त्र जमा करने से छूट रहेगी। समस्त बैंक एवं समस्त संस्था के प्राधिकारी अपने लेटर हेड में उनके कार्यालय/ बैंक में पदस्थ सुरक्षा गार्ड का नाम अनुज्ञप्ति क्रमांक एवं शस्त्र की जानकारी एवं सुरक्षा गार्ड की फोटो लगाकर थाना प्रभारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी इस बाबद अवलोकन करेंगे कि सुरक्षा गार्ड इन्दौर जिले के लायसेंसधारी है अथवा नहीं हैं। केवल इन्दौर जिले के बैंक सुरक्षा गार्ड को ही छूट दी जाएगी। पृथक-पृथक उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारियों को अनुमति जारी नहीं की जाएगी, समस्त थाना प्रभारी इस बाबद सुनिश्चित करेंगे।
आदेशित किया गया है कि जमाशुदा शत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाये। आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन आम चुनाव-2022 के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद बिना किसी आदेश की प्रतिक्षा किये बिना जमाशुदा वापस किये जाये। शस्त्र जमा करने वाले शस्त्रधारियों को विधिवत उचित रसीद प्रदान की जाये।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो यह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।
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