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इन्दौर जिले में संचालित होने वाले फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य

*धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

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*जानकारी नहीं देने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई*

                इन्दौर जिले में समस्त ऐसी संस्थाएँ आदि जो आर्मी भर्ती / पुलिस भर्ती आदि के लिये फिजिकल ट्रेनिंग दे रही हैउन्हें अपनी समस्त जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। जानकारी नहीं देने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पवन जैन ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

                 यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इन्दौर जिले में विभिन्न संस्थाएँ आर्मी भर्ती ट्रेनिंग/पुलिस भर्ती ट्रेनिंग आदि हेतु युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं परन्तु इन संस्थानों के पंजीयन संबंधी कोई जानकारी नहीं होने से इनके पर्यवेक्षण/ नियंत्रण में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है।

                इसको देखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये हैं।

                जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले में समस्त ऐसी संस्थाएँ आदि जो आर्मी भर्ती / पुलिस भर्ती आदि हेतु फिजिकल ट्रेनिंग दे रही हैऐसी समस्त संस्थाओं आदि को जिला खेल एवं युवक कल्याण कार्यालयइन्दौर में अपनी संस्था / संगठन से संबंधित जानकारी जैसे प्रशिक्षणरत युवाओं का विवरण (नाममोबाईल नंबरनिवास आदि)संख्या तथा संस्था का पूर्ण विवरण (संचालक का नाममोबाईल नंबरनिवासस्थान आदि) प्रदान किया जाना अनिवार्य किया गया है।

                 जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी  श्रीमती रीना चौहान (मोबाईल नंबर 98266-5106) द्वारा इस संबंध में एक निर्धारित प्रारूप सुनिश्चित किया जाकर इन संस्थाओं / संगठनों का विस्तृत ब्यौरे का अभिलेख संधारण का कार्य किया जायेगा।

                यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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