- कैसे मिलेगा- 300 रु. तक ज्यादा फीस देना पड़ेगी, ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट है तो जल्दी बनेगा
- एडीशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना का कहना है कि इस व्यवस्था को एनआईसी के अफसर देख रहे
परिवहन विभाग अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन घंटे के भीतर बनाकर देने की तैयारी में है। इसके लिए आवेदकों को एक स्ट्रीम के करीब 300 रु. ज्यादा देने होंगे। यानी यदि किसी वाहन चालक को दो के साथ चार पहिया वाहन का डीएल चाहिए तो उसे तय फीस के अलावा दोनों स्ट्रीम के 300-300 के हिसाब से 600 रुपए अतिरिक्त देना होंगे। पहले चरण में उन्हें डीएल दिए जाएंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीखा है और इसका उनके पास सर्टिफिकेट है।
एडीशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना का कहना है कि इस व्यवस्था को एनआईसी के अफसर देख रहे हैं। उन्हें सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने व सिस्टम के अपग्रेडेशन के निर्देश दे दिए गए हैं। 15 अगस्त के बाद डाटा इंटीग्रेशन सहित अन्य कार्य पूरे होते ही शुरुआत की जा सकती है। भोपाल आरटीओ में अभी हर दिन 300 डीएल बनाए जाते हैं। साथ ही 150 डीएल का रिन्यूअल, एंडोर्समेंट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आदि बनाया जाता है। आरटीओ संजय तिवारी का कहना है कि अभी इस ऑन स्पॉट सिस्टम को भोपाल सहित 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं। इसके बाद अन्य 25 जिलों में शुरू करेंगे।
इस तरह होगी प्रक्रिया
- जिन के पास लर्निंग लाइसेंस होगा वे डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन के दौरान ऑन स्पॉट का ऑप्शन www.mptransport.org पोर्टल पर आएगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
- लर्निंग लाइसेंस के डिटेल्स के आधार पर प्रति स्ट्रीम 300 रुपए आवेदक को ऑनलाइन फीस का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
- जिनके पास ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट है, उन्हें आरटीओ में टेस्ट नहीं देना होगा। अन्य वाहन चालकों का टेस्ट लिया जाएगा।
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