- पहले तीन पेज का फॉर्म भरना होता था, लेकिन अब 7 पेज का फॉर्म लगेगा
- घरों से आधार लेने की प्रोग्रेस 50% के नजदीक
वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए अब पहले की तुलना में अधिक दस्तावेज लगेंगे। पहले इसके लिए सिर्फ तीन पेज का फॉर्म भरना पड़ता था, अब यही फॉर्म सात पेज का कर दिया गया है। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट से आधार लिंक करने का काम अब 50 फीसदी तक पहुंच गया है। मौजूदा लिस्ट में नाम जुड़वाने हटवाने के लिए पुनरीक्षण का अभियान 9 नवंबर से पूरे एक महीने तक चलेगा। वोटरों की सुविधा के लिए इस दौरान शनिवार-रविवार की छुट्टी के दिन 4 कैंप भी लगेंगे।
नए वोटर नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म पहले की तरह फॉर्म-6 भरेंगे। पहले इसमें आधार नंबर के लिए कोई कॉलम नहीं था। अब एक नया बिंदु आधार नंबर का जोड़ा गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं होगा तो उसे स्व घोषणा करनी होगी, इसके लिए भी फॉर्म में नया कॉलम जोड़ दिया गया है। आवेदक वोटर की उम्र को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जन्म का वर्ष और महीना लिखना पर्याप्त था। अब तारीख, महीना और साल सभी लिखना होगा। इसी आधार पर वोटर कार्ड में उम्र दर्ज होगी। अभी तक उम्र के प्रमाण के लिए अंक सूची मान्य होती थी। अब इसके लिए आयोग ने कई ऑप्शन दे दिए हैं। इसके लिए आवेदक जन्म प्रमाण-पत्र, आधार, पैन कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, पासपोर्ट, कक्षा 10 या 12 वीं की अंक सूची में से कोई एक दस्तावेज दे सकेगा।
एड्रेस प्रूफ को लेकर भी पहले सीमित दस्तावेज बीएलओ द्वारा मांगे जाते थे। अब नए फॉर्म में इसके लिए भी कई ऑप्शन दे दिए गए हैं। कोई भी आवेदन एक साल पुराना पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का दस्तावेज दे सकेगा। यह नहीं है तो डाकघर की पासबुक, किसान संबंधी अभिलेख, पट्टा संबंधी दस्तावेज भी मान्य होंगे।
घरों से आधार लेने की प्रोग्रेस 50% के नजदीक
जिले में वोटरों से घर-घर जाकर आधार लेने की प्रोग्रेस 50 फीसदी तक पहुंच गई है। एक दिन पहले यह 48 फीसदी को पार कर गई थी। बात यदि प्रदेश स्तर की रैंक को लेकर करें तो पिछले कई दिनों से ग्वालियर जिला 52 जिलों की सूची में 51 वें नंबर पर ही है। जिले के कुल 15 लाख 54 हजार 619 वोटरों में से 7 लाख 46 हजार 542 वोटरों के ही आधार लिंक हो सके हैं।
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