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IT के असिस्टेंट कमिश्नर, सीए सहित तीन को कारावास:पैकेजिंग कंपनी के 65 लाख बकाया रफा-दफा करने के लिए ली थी 9 लाख की रिश्वत

सीबीआई कोर्ट इंदौर ने शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता, सीए एसएस मूंदडा और एक अन्य इनकम टैक्स अधिकारी अजय वीरे को तीन-तीन साल के कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपियों को एक साल का सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।

मामला 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने का है। 20 फरवरी 2008 को सीबीआई ने गुप्ता के घर छापा मारकर उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। मामले में मूंदडा व वीरे की भी मिलीभगत पाई गई थी। आरोपियों ने एक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर 65 लाख रुपए बकाया होने की बात कही थी और इसके बदले उक्त रिश्वत मांगी थी। मामले में सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 2009 में चालान पेश किया और 12 साल तक सुनवाई चली। शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज सुधीर कुमार मिश्रा ने तीनों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास से दंडित किया।


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