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प्रॉपर्टी चुनावी गाइडलाइन:शहर के मध्यक्षेत्र और पुरानी कॉलोनियों को दी राहत; 5.38% वृद्धि का था प्रस्ताव, बढ़ाई सिर्फ 4.42 प्रतिशत

प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होना है। चुनावी साल में सरकार ने इसमें राहत दी है। - Dainik Bhaskar

प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होना है। चुनावी साल में सरकार ने इसमें राहत दी है।

प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होना है। चुनावी साल में सरकार ने इसमें राहत दी है। जिला मूल्यांकन समिति ने 5.38% की औसत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने 4.42 प्रतिशत की औसत वृद्धि को मंजूरी दी है। जिले की कुल 4990 लोकेशन, एरिया या काॅलोनी में से सिर्फ 779 लोकेशन पर ही बढ़ी हुई गाइडलाइन लागू होगी, बाकी जगह यथावत रहेगी। 170 लोकेशन नई जुड़ी हैं। ये वे काॅलोनियां हैं जो साल 2022-23 में तैयार हुई हैं। प्रदेश स्तरीय केंद्रीय मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और महानिरीक्षक पंजीयन एम. सेलवेंद्रम ने सोमवार को इंदौर की गाइडलाइन पर स्वीकृति दे दी है।

उप महानिरीक्षक पंजीयन बालकृष्ण मोरे ने बताया, पहले जो प्रस्ताव था उसमें 1084 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाई जानी थीं, लेकिन अब 779 लोकेशन पर ही बढ़ाई जाएगी। यहां 10, 20, 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। मध्यक्षेत्र और पुरानी कॉलोनियों को राहत दी गई है। जिन क्षेत्रों में गाइडलाइन बढ़ेगी, उनमें सुपर कॉरिडोर, निपानिया, असरावद, देवगुराड़िया, बांगड़दा, काली बिल्लौद जैसे गांव के आसपास की जमीनें शामिल हैं। आईडीए की स्कीमों में पिछले साल बढ़ोतरी हो गई थी, इसलिए हाउसिंग बोर्ड के साथ प्राधिकरण की योजनाओं में ज्यादा वृद्धि नहीं की गई है। जिले की कुल 4990 में से 4212 लोकेशन या क्षेत्रों पर किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिलों में नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से ही लागू होगी।

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