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एक्सीडेंट में शिक्षिका की मौत:बच्चों को मिलेगा 56.66 लाख मुआवजा, पति ने लगाई थी अर्जी; जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • शिक्षिका की मौत से परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया था

जिला एवं सत्र न्यायालय ने सरकारी स्कूल की शिक्षिका की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनकी तीन बेटी, बेटा और पति को 56 लाख 66 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं। 1 अप्रैल 2021 को शिक्षिका सीमाबाई पति ओमप्रकाश बेटी अपेक्षा के साथ दो पहिया वाहन पर जा रही थीं, तभी रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। सीमा के दोनों पैर के ऊपर से ट्रक गुजर गया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बेटी भी घायल हुई थी।

शिक्षिका की मौत से परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया था

पति ओमप्रकाश, बेटी अपेक्षा, मयूरी, आकांक्षा, बेटे वेदांत ने अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के माध्यम से मुआवजा दिए जाने के लिए अर्जी दायर की थी। उल्लेख किया कि ओमप्रकाश बेरोजगार हैं। पत्नी की नौकरी से मिलने वाले वेतन से ही पूरे परिवार का पालन-पोषण होता था। पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों का पालन-पोषण मुश्किल हो गया। पत्नी अपनी बेटी के साथ सही दिशा में जा रही थीं। रॉन्ग साइड आए ट्रक ने उनकी जान ले ली। बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से मुआवजा दिलाया जाए। न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

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