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किसानों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अन्तर्गत लाभ लेने की अपील

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनान्तर्गत (Pmfme Scheme) सूक्ष्म खाद्य प्रस्करण इकाईयां जैसे-आलू से निमित खाद्य पदार्थ, चिप्स, पाउडर, फ्लेक्स, स्टार्स आदि, लहसुन एवं प्याज पेस्ट / पातहर, टमाटर केच-अप, सॉस, अचार, पापड, मुरब्बा, जेम, जैली ज्यूस, चॉकलेट, बेकरी, मसाला, आटा चक्की, नमकीन, डेयरी उत्पाद, फोजन उत्पाद, दाल उत्पाद, आईल, सोयाबीन एवं समस्त प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के नवीन उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व से स्थापित इकाईयों के उन्नयन तथा पैकेजिंग के सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन अंतर्गत इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये अनुदान लाभ दिये जाने हेतु प्रावधानिक किया गया है। जिसमें एकल उद्योगों एवं समूहों की डी.पी.आर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफ.एस.एस.आई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जी.एस.टी. आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हैण्ड होल्डिंग सेवाऐं प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा अधिकृत रिसोर्स पर्सनों द्वारा निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी।

            इन्दौर जिले को उक्त योजनान्तर्गत 200 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें से 150 हितग्राहियों को वर्तमान तक लाभांवित किया जा चुका है एवं शेष 50 लक्ष्यों का लाभ लेने हेतु  20 सितम्बर 2024 तक आवेदक आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय उप संचालक उद्यानरेसीडेंसी परिसरचिडियाघर के पास ए.बी. रोड इन्दौर या विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों / ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।


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