प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आगामी 15 मार्च को "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य और संभाग स्तर पर आयोजित समारोह में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, व्यक्तियों एवं छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम. एल. मारू ने बताया कि यह पुरस्कार संभाग और राज्य स्तर पर अलग-अलग प्रदान किये जाएंगे। पुरस्कार के इच्छुक संगठन और व्यक्तियों से राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार के लिए अलग-अलग आवेदन मंगाये गए हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था/व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जायेगा। प्रथम पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र एक लाख 11 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 51 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 25 हजार रुपये का दिया जायेगा।
इसी तरह संभाग स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठन/व्यक्ति को पुरस्कार दिया जायेगा। प्रथम पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 21 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 11 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार मय प्रशस्ति-पत्र 5 हजार रुपये का दिया जायेगा।
राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार के लिये ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन व्यक्ति का चयन किया जायेगा, जो विशेष रूप से उपभोक्ता हित संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न हो। आवेदक संगठन व्यक्ति द्वारा एक प्रति में आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर *'राज्य स्तरीय पुरस्कार संभाग स्तरीय वर्ष 2024-25 हेतु'* सुस्पष्ट रूप से लिखकर जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी को 23 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। संगठन तथा व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कैलेण्डर वर्ष- 2024, एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के दौरान प्रत्येक माह में की गई गतिविधियों की सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
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